स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस के इस्तेमाल की कड़ी निगरानी को कहा है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के विनियम 44 एए के तहत फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सभी राज्यों के खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों को भेजे परिपत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कानून के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों के साथ यह मामला उठाएं। त्रिवेदी ने इसे लाखों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी मसले के रूप मे उठाने को कहा है। वे महसूस करते हैं कि कारोबारी, खुदरा व्यापारी और कभी-कभी उत्पादक भी फलों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पकाने के वास्ते हर तरह की अनैतिक और अस्वास्थ्यकर विधियां अपनाते हैं।
नई दिल्ली. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस के इस्तेमाल की कड़ी निगरानी को कहा है। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के विनियम 44 एए के तहत फलों को पकाने के लिए कार्बाइड गैस का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सभी राज्यों के खाद्य (स्वास्थ्य) अधिकारियों को भेजे परिपत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कानून के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्यों के साथ यह मामला उठाएं। त्रिवेदी ने इसे लाखों उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जरूरी मसले के रूप मे उठाने को कहा है। वे महसूस करते हैं कि कारोबारी, खुदरा व्यापारी और कभी-कभी उत्पादक भी फलों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पकाने के वास्ते हर तरह की अनैतिक और अस्वास्थ्यकर विधियां अपनाते हैं।