स्टार न्यूज़ एजेंसी
मुंबई (महाराष्ट्र). दूसरे बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल पर आगामी 15 अक्टूबर से पाबंदी लग जाएगी. इसके तहत कोई भी व्यक्ति दूसरे बैंक के एटीएम से एक बार में 10 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा और न ही दूसरे बैंक के एटीएम का महीने में 5 बार से ज़्यादा निशुल्क इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. अब 5 बार से ज़्यादा इस्तेमाल करने पर दूसरे बैंक को ट्रांजैक्शन चार्ज अदा करना होगा. यह शुल्क 20 रुपये प्रति निकासी होगा.
गौरतलब है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल से इंटरबैंक एटीएम नकद निकासी को शुल्क मुक्त कर दिया था. इससे पिछले 6 महीने में एटीएम पर लेन-देन में 400 फ़ीसदी इज़ाफ़ा हुआ. गत अगस्त में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर अक्टूबर के मध्य से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था. आरबीआई ने यह निर्देश इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) की सिफारिश पर दिया था. आईबीए ने तो एक बार में न्यूनतम निकासी की सीमा एक हज़ार रुपए करने की भी सिफ़ारिश की थी, लेकिन रिज़र्व बैंक ने छोटे ग्राहकों की सहूलियत के मद्देनज़र इसे नामंज़ूर कर दिया.
आईबीए का कहना था कि ग्राहकों द्वारा दूसरे बैंकों के एटीएम के निशुल्क इस्तेमाल से बैंकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.