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नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित समग्र निधि का रख-रखाव केन्द्रीय रूप में किया जाता है न कि राज्यवार. 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की समग्र निधि 2,58,711 करोड़ रुपए है.

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री हरीश रावत ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्राप्त होती हैं. शिकायतों के सत्यापन के पश्चात अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत जांच शुरू की जाती है.वर्ष 2008-09 के दौरान 25,456 जांच शुरू की गई थीं. क्षेत्रवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं.


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