स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. रेलवे स्टेशनों पर पीसीओ/ एसटीडी/ आईएसडी/ फैक्स बूथों के आवंटन संबंधी नीति में व्यवस्था है कि निविदा आवेदन समाचार पत्र में विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाएं। ए1,ए, बी और सी कोटि के स्टेशनों पर बूथों के संबंध में दो पैकेट निविदा प्रणाली अपनाई जाती है तथा डी, ई और एफ कोटि के स्टेशनों के संबंध में आवेदन आमंत्रित करके आवंटन किया जाता है।
रेल राज्यमंत्री केएच मुनियप्पा ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि 50 प्रतिशत बूथ शिक्षित बेरोजगार युवकों, 40 प्रतिशत और अधिक अशक्तता वाले शारीरिक रूप से विकलांग के लिए 25 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत बूथ आरक्षित होते हैं। उपर्युकत सभी कोटियों में, अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत बूथ आरक्षित होते हैं। प्रारंभ में ठेका 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है तथा संतोषजनक सेवा के आधार पर इसे 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है।