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नई दिल्ली. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने यह सूचित किया है कि निजी प्लेसमेंट एजेंसियां न तो पंजीकृत हैं और न ही उनके बारे में नियमित आधार पर कोई सूचना रखी जाती है।

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हरीश रावत ने आज लोकसभा में बताया कि शिकायतों के प्राप्त होने पर इनका निपटान भारतीय दंड संहिता के प्रावधान (प्रावधानों) के तहत किया जाता है। रोजगार चाहने वालों के हितों की सुरक्षा करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्थानीय आवश्यकतानुसार, निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए राज्य सरकारोंसंघ क्षेत्र प्रशासनों को 30 अक्तूबर, 2003 को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।


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