स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. देश में भूमि जल प्रबंधन और विकास के विनियमन के प्रयोजन से पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम 1986 के अधीन गठित केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने 'अति-दोहित' क्षेत्रों से युक्त राज्यों को भूमि जल वर्षा जल संचयन के लिए कृत्रिम पुनर्भरण को प्रोत्साहित करने व अपनाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निदेश जारी किए हैं।
जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री वीसेंट एच पाला ने आज राज्यसभा में बताया कि विविध केन्द्रीयराज्य सरकार संगठनों को उनके नियंत्रणाधीन भवनों/स्थापनाओं में भूमि जल पुनर्भरण की स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं। देश के अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों में आने वाली सभी आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों संस्थाओं विद्यालयों होटलों औद्योगिक स्थापनाओं को भी उनके परिसरों में छाजन जल संचयन को अपनाने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।