स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. सिंचाई राज्य का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना निष्पादन एवं वित्त पोषण संबध्द राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार राज्यों को चालू सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री वीसेंट एच पाला ने आज राज्यसभा में बताया कि 11वीं योजना के प्रस्ताव के अनुसार 12285 करोड़ रुपये की अनुमानित अनुदान आवश्यकता के साथ वर्ष 2009-10 हेतु लक्षित सिंचाई क्षमता 10.50 लाख हेक्टेयर है। संभावित सृजन हेतु राज्यवार अनुमानित लक्ष्य अनुबंध-1 में दिए गए हैं। एआईबीपी के तहत राज्यवार आबंटन नहीं किए गए हैं। प्रचलित एआईबीपी दिशा-निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त एआईबीपी द्वारा जारी प्रस्तावों के आधार पर एआईबीपी के तहत अनुदान जारी किया जाता है।