नई दिल्ली. मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि
शारीरिक रूप से अक्षम लोगों (समान अधिकार, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा 26(अ) के अनुसार शारीरिक रूप से अक्षम प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार है। केन्द्र
द्वारा प्रायोजित स्कीम 'सेकेंडरी अवस्था में शारीरिक रूप से अक्षम के लिए सम्मिलित
शिक्षा' को अप्रैल 2009 में शुरू किया गया था।
आज लोकसभा में उन्होंने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य उन सभी शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सम्मिलित और
अनुकूल वातावरण में सेकेंडरी शिक्षा (कक्षा 9 से 12वीं तक) की पढ़ाई जारी रखने के लिए सामर्थ्य प्रदान करना है जो प्रारंभिक
शिक्षा के 8 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 2010-11 के लिए इस योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत खास जरूरतों वाले बच्चों के लिए जीरो रिजेक्शन की
नीति का अनुसारण किया जाता है।