स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली.श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हरीश रावत ने लोकसभा में बताया कि सरकार संगठित/असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों/कामगारों को बीमा कवर उपलब्ध करा रही है। संगठित क्षेत्र में, 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों और 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए कारखानों और प्रतिष्ठानों के 15000-रुपये प्रति माह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किया जाता है। कवरेज संबंधी उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करते हुए कारखानों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किए जाते हैं और उन्हें रुग्णता, प्रसूति और रोजगारजन्य चोट के कारण अपंगता तथा मृत्यु की आकस्मिकताओं में चिकित्सा एवं नकद लाभ प्रदान किए जाते हैं।
परिवार के फ्लोटर आधार पर असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (पांच की इकाई) को स्मार्ट कार्ड आधारित बिना नकद राशि के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 01.10.2007 को 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारंभ की गई थी। यह योजना 01.04.2008 से प्रचालन में आई। वर्तमान में 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक 1.74 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
सरकार मृत्यु एवं आशक्तता कवर प्रदान करने हेतु भूमिहीन ग्रामीण परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना तथा 45 अधिसूचित व्यवसायों हेतु जनश्री बीमा योजना जैसी बीमा योजना क्रियान्वित कर रही है। हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तथा जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है। इसी प्रकार, हस्तशिल्प कारीगरों को स्वास्थ्य बीमा कवर तथा जीवन कवर उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना और बीमा योजना है।

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