लाल बिहारी लाल
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायधीश एमवी मुरलीधरन ने आदेश दिया है कि राष्ट्रगीत वंदे-मातरम को हर सरकारी/ग़ैर-सरकारी दफ़्तरों/संस्थानों/उद्योगों में हर महीने कम से कम एक बार गाना होगा. यह गीत मूल रूप से बांग्ला और संस्कृत भाषा में है, इसलिए इसे तमिल और अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के भी आदेश दिए गए हैं. जिस मामले में यह फ़ैसला दिया गया है, उसमें इस गीत को गाने या न गाने से संबंधित किसी तरह की अपील नहीं की गई थी. यह गीत शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य रूप से गाया जाए या नहीं, इस के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में आगामी 25 अगस्त को सुनवाई होनी है.
काबिले-ग़ौर है कि वंदे मातरम का पंजाबी अनुवाद एक मुस्लिम महिला लड़की ने ही किया है, जिनका नाम है फ़िरदौस ख़ान. वे शाइरा, लेखिका और पत्रकार हैं और लफ़्ज़ों के जज़ीरे की शहज़ादी के नाम से जानी जाती हैं.
वंदे मातरम का पंजाबी अनुवाद इस प्रकार है-
मां तैनूं सलाम
तू भरी है मिठ्ठे पाणी नाल
फल फुल्लां दी महिक सुहाणी नाल
दक्खण दीआं सरद हवावां नाल
फ़सलां दीआं सोहणिआं फ़िज़ावां नाल
मां तैनूं सलाम…

तेरीआं रातां चानण भरीआं ने
तेरी रौणक पैलीआं हरीआं ने
तेरा पिआर भिजिआ हासा है
तेरी बोली जिवें पताशा है

ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद

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फ़िरदौस ख़ान की क़लम से

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