वक्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024

Posted Star News Agency Friday, August 09, 2024


वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया: प्रस्तावित परिवर्तनों की व्याख्या 
संसद के चल रहे मानसून सत्र में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इसमें मौजूदा वक्फ अधिनियम, 1995 (जैसा कि 2013 में संशोधित किया गया था) में लगभग 40 संशोधन लाने का प्रस्ताव है। लंबी बहस के बाद मंत्री द्वारा सहमति जताए जाने के बाद सदन ने विधेयक को व्यापक जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। 
परिभाषा खंड के तहत धारा 3(आर) के तहत: "वक्फ" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति [कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने वाला, किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्वामित्व रखने वाला] द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण। 
धारा 3(आर)(iv): वक्फ-अलल-औलाद (दाता के परिवार के लिए एक बंदोबस्ती) उस सीमा तक जिस सीमा तक संपत्ति मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए समर्पित है, बशर्ते कि जब उत्तराधिकार की रेखा विफल हो जाती है, तो वक्फ की आय शिक्षा, विकास, कल्याण [विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ का भरण-पोषण इस तरह से, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है] और मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च की जाएगी।
 धारा 3(डीए) कलेक्टर की स्थिति पेश करती है जो उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिनमें से कुछ एक बार औकाफ बोर्ड के पास निहित थीं। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए धारा 3ए, 3बी और 3सी का सम्मिलन धारा 3ए: वक्फ की कुछ शर्तें- 
1. केवल एक व्यक्ति, जो संपत्ति का वैध स्वामी है और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम है, वह वक्फ बना सकता है; 
2. वक्फ-अलल-औलाद के निर्माण से वक्फ (ऐसा समर्पण करने वाला व्यक्ति) के उत्तराधिकारियों, जिनमें महिला उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, के उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा।
धारा 3बी: पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करना: 
1. 2024 के संशोधन से पहले रजिस्टर्ड प्रत्येक वक्फ को वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण एक महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर दाखिल करना होगा; 
2. डीड, वक्फ संपत्तियों से सकल वार्षिक आय, लंबित अदालती मामले, मुतवल्ली का वेतन, सालाना देय कर, वक्फ के निर्माता का नाम और पता आदि और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य विवरण सहित विवरण। 
धारा 3(का) के तहत पोर्टल और डेटाबेस को इस प्रकार परिभाषित किया गया: “वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली या केंद्र सरकार द्वारा वक्फ और बोर्ड के रजिस्ट्रेशन, अकाउंट, लेखा परीक्षा और किसी अन्य विवरण के लिए स्थापित कोई अन्य प्रणाली, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।” 
धारा 3सी: वक्फ की गलत घोषणा-
1. संशोधन से पहले या बाद में वक्फ के रूप में 'पहचानी गई' या 'घोषित' की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी; 
2. इस बात पर विवाद होने पर कि क्या ऐसी संपत्ति सरकारी है, कलेक्टर जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने तक संबंधित संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।
 सर्वेक्षण आयुक्त का पद छोड़ा गया 1995 के अधिनियम की धारा 4 (औकाफ का प्रारंभिक सर्वेक्षण) में कहा गया कि राज्य सरकार को राज्य में औकाफ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति करनी चाहिए। 
2024 के संशोधन में सर्वेक्षण आयुक्त के पद को कलेक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। 
इसके अलावा, शिया या सुन्नी के अलावा वक्फ की प्रकृति में अब 'अगाखानी वक्फ' या 'बोहरा वक्फ' भी शामिल है। 
1995 के अधिनियम की धारा 5 (औकाफ की सूची का प्रकाशन) के अनुसार, एक बार जब सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट धारा 4 के तहत औकाफ की सूची पर राज्य सरकार को दी जाती है तो वक्फ बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जाएगी। 
छह महीने के भीतर, वक्फ बोर्ड आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के लिए सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। राजस्व अधिकारी तदनुसार भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। अब, राजस्व अधिकारियों को भूमि राजस्व अभिलेखों को अपडेट करने से पहले अनिवार्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में 90 दिनों का सार्वजनिक नोटिस जारी करना होगा, जहां वक्फ संपत्तियां स्थित हैं। 
इनमें से एक नोटिस क्षेत्रीय भाषा में होगा। इससे प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर मिलेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती देने के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है।
धारा 6 (औकाफ से संबंधित विवाद) के तहत औकाफ की सूची में वक्फ के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति वक्फ है या नहीं या वह शिया या सुन्नी वक्फ है या नहीं, इसका निर्णय धारा 83 के तहत गठित ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाएगा, जिसमें सिविल जज या जिला जज के पद पर राज्य न्यायिक सेवा से एक व्यक्ति, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समकक्ष राज्य सिविल सेवा से एक व्यक्ति और मुस्लिम कानून में प्रसिद्ध एक व्यक्ति शामिल होगा। 
ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा, औकाफ की सूची के प्रकाशन के एक वर्ष बाद ट्रिब्यूनल के समक्ष कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। इसे धारा 40 (यदि संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो निर्णय) के साथ पढ़ा जाता है, जहां बोर्ड स्वयं किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकता है, जिसके बारे में उसके पास यह मानने का कारण है कि वह वक्फ संपत्ति है। 
हालांकि, 2024 के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम नहीं है और औकाफ की सूची के प्रकाशन से दो साल की अवधि के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि आवेदक संतुष्ट है कि उसके पास समय के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है तो दो साल बाद भी आवेदन चलाया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 40 को छोड़ दिया गया। 
बोर्ड और परिषद का गठन धारा 9 के तहत, जो केंद्रीय वक्फ परिषद के संविधान को निर्दिष्ट करती है, संरचना कमोबेश वही है, सिवाय इसके कि 1995 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों में 'कम से कम दो सदस्य महिलाएं' शामिल हैं। अब निर्दिष्ट सूची में से केवल दो महिला सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है और दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा। 
धारा 14 के अनुसार, जो औकाफ बोर्ड की संरचना को निर्दिष्ट करती है, संरचना कमोबेश वैसी ही है, सिवाय इसके कि केवल दो सदस्य महिलाएँ होंगी, और अब दो सदस्य गैर-मुस्लिम होंगे, मुस्लिम समुदायों में से शिया, सुन्नी और अन्य पिछड़े वर्गों से “कम से कम” एक सदस्य और बोहरा और अगाखानी से एक सदस्य को नामित किया जाएगा, यदि उनके पास राज्य में कार्यात्मक औकाफ है। 
निष्पादन विलेख के बिना औकाफ का रजिस्ट्रेशन नहीं अब, 
धारा 36 (औकाफ का रजिस्ट्रेशन) के तहत वक्फ डीड के निष्पादन के बिना कोई वक्फ नहीं बनाया जाएगा। पहले, रजिस्ट्रेशन औकाफ बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए विनियमन द्वारा निर्धारित किया जाता था, अब यह ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से प्रदान किया जाता है। 
अब, कलेक्टर द्वारा आवेदन की वास्तविकता की जांच अनिवार्य है। यदि कलेक्टर रिपोर्ट करता है कि रजिस्टर्ड की जाने वाली वक्फ संपत्ति विवाद में है या सरकारी संपत्ति है तो सक्षम न्यायालय द्वारा विवाद का समाधान किए बिना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। 
औकाफ के अकाउंट का ऑडिट 1995 के तहत धारा 47 (औकाफ के अकाउंट का ऑडिट) के अनुसार, औकाफ के अकाउंट का ऑडिट औकाफ बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा भी ऑडिट किया जा सकता है। 
अब प्रस्तावित संशोधन के तहत औकाफ बोर्ड द्वारा नियुक्त ऑडिटर राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑडिटर पैनल से होंगे। 
इसके अलावा, केंद्र सरकार के पास भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त ऑडिटर द्वारा किसी भी समय ऑडिट करने का निर्देश देने की शक्ति होगी। 
केंद्र सरकार ऑडिट रिपोर्ट को अपने द्वारा निर्धारित तरीके से प्रकाशित करने का आदेश दे सकती है। 
उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, यह पाया गया कि 1995 का अधिनियम औकाफ के प्रशासन को बेहतर बनाने में प्रभावी साबित नहीं हुआ। 
मसौदा विधेयक में कहा गया: "जस्टिस (रिटायर) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और वक्फ तथा केंद्रीय वक्फ परिषद पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर तथा अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद वर्ष 2013 में अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए। संशोधनों के बावजूद, यह पाया गया कि राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण, अतिक्रमणों को हटाने, जिसमें "वक्फ" की परिभाषा भी शामिल है, इनसे संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अधिनियम में अभी और सुधार की आवश्यकता है।"
 हालांकि, विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया। केरल से सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने विधेयक को "कठोर" और "संविधान पर मौलिक हमला" करार दिया। 
कोलकाता से टीएमसी विधायक सुदीप बंद्योपाध्याय ने विधेयक को अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन बताया, जो समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। 
थूथुकुडी (तमिलनाडु) से डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने विधेयक पर टिप्पणी करते हुए कहा: "आज हम देख रहे हैं कि सरकार संविधान के विरुद्ध जा रही है। यह विधेयक न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि संघवाद और धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भी है...
" विपक्ष ने कहा है कि विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए ताकि चिंताओं का समाधान किया जा सके और खासकर इसलिए क्योंकि विधेयक को उचित परामर्श के बिना ही पेश किया गया है। 
साभार : लाइव लॉ
प्रस्तुति 
मो. रफीक चौहान (एडवोकेट)
करनाल, हरियाणा


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