स्टार न्यूज़ एजेंसी
नई दिल्ली. अनिवासी भारतीयों के मताधिकार के लिए जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2006 राज्य सभा में 27 फरवरी, 2006 को पेश किया गया था। विधेयक में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 में संशोधन करने का प्रावधान है, ताकि जो भारतीय नागरिक देश से बाहर हैं और अपने रोजगार, शिक्षा अथवा अन्यथा के कारण भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित हैं, वे भारत में अपने सामान्य निवास स्थान के चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकें जिससे कि वे संसदीय राज्य चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री व्यालार रवि ने आज लोक सभा में बताया कि विधेयक को 26 मार्च, 2006 को जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने सैध्दान्तिक तौर पर संशोधन पर सहमति व्यक्त करते हुए इस विषय पर एक व्यापक विधेयक लाने की सफारिश की है।
