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नई दिल्ली. देश में 36,165 खतरनाक कचरा उत्पन्न करने वाले उद्योग हैं। इनमें 6.2 मिलियन टन खतरनाक कचरा प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है, जिसमें से 2.7 मिलियन टन कचरा भराव के लायक, 0.41 मिलियन टन दाह योग्य और 3.08 मिलियन टन खतरनाक कचरा पुनर्चक्रण के लायक होता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने खतरनाक कचरे के उचित प्रबंधन और निपटान के लिए खतरनाक कचरा (प्रबंधन, निपटान और सीमापार यातायात) नियमावली, 2008 को अधिसूचित किया है। पुन: प्रयोग लायक कचरे प्रसंस्कृत करने के बाद उद्योगों द्वारा पुन: प्रयोग किये जाते हैं जिनके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्ति होती है।


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